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लापरवाहों पर 34 हजार का जुर्माना, श्री मिष्ठान ने दूसरी बार तोड़ेे नियम
उज्जैन. अनलॉक-1 में प्रशासन ने व्यापारियों को एक-एक दिन छोड़कर लेफ्ट-राइट के नियमानुसार दुकानें व प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति जारी की है। बावजूद कुछ व्यापारी बगैर टर्न के भी प्रतिष्ठान खोलकर कार्रवाई के दायरे में आ रहे हैं। उक्त लापरवाही पर कोरोना स्क्वाड टीम की अधिकारी सहायक भू अभिलेख पूनम शेखावत ने नानाखेड़ा के महामृत्युंजय द्वार के समीप स्थित सुपर मार्ट पर दस हजार रुपए का जुर्माना कर उसे सील कर दिया। इसी तरह श्री मिष्ठान पर भी 500 रुपए जुर्माने की कार्रवाई की गई। श्री मिष्ठान पर 17 जून को भी दो हजार रुपए जुर्माने की कार्रवाई की गई थी। इधर नगर निगम ने नियम का पालन नहीं करने पर शुक्रवार को 49 संस्थाओं एवं व्यक्तियों पर 34050 का सपोर्ट फाइन किया है। मास्क नहीं पहनने पर 26 व्यक्तियों पर 3000 रुपए, लेफ्ट-राइट का नियम पालन नहीं करने पर 32 दुकानों पर 21100 व फुटकर विक्रय पर 5000 रुपए का स्पॉट फाइन किया गया है।
पीएचई कर्मचारी ने थूका, 200 रुपए का जुर्माना
कोरोना महामारी के बावजूद कुछ जिम्मेदार लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। शुक्रवार को पीएचई के कर्मचारी दिनेश गौड़ सार्वजनिक स्थान पर थूकते व गंदगी करते पाए गए। स्वास्थ निरीक्षक पुरुषोत्तम दुबे ने गौड़ पर 200 रुपए जुर्माना लगाया।